बैंक एफडी वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब से इतना देना होगा टैक्स Income Tax on FD

Income Tax on FD: अभी के समय में अगर आप किसी से निवेश करने के बारे में कहेंगे तो वह आपको फिक्स रिपोर्ट के माध्यम से निवेश करने की सलाह देगा ऐसे में अभी के समय में अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं या फिर सेविंग बैंक में पैसा डालते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तोआज का यह आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।

आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सदन में 2025 और 2026 का बजट पेश किया जाएगा इसके साथ ही बजट के दौरान फिक्स डिपॉजिट पर भी टैक्स में छूट की सौगात मिलने के चांसेस बताई जा रहे हैं।

Income Tax on FD 

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आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में फिक्स डिपाजिट के टैक्स की जानकारी निकाल कर आ रही है। क्योंकि इनकम टैक्स को सिफारिश किसी और कि नहीं बल्कि देश के सबसे बड़ी और बेहतरीन बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया के तरफ से दिया गया जिसमें बताया गया है कि टैक्स को फिक्स डिपाजिट प्रति किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। जिसके चलते यह माना जा रहा है कि 99% चांस है कि डिपॉजिट पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

15% रहेगा इनकम टैक्स

आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में टैक्स की बड़ी कटौती से और वही इस बजट 15% पर टैक्स लगाने की घोषणा की जा सकती है इसके चलते स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से सरकार से भारत की गई जिसमें बताया गया है कि बैंक की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा।

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फ़िक्स डिपॉजिट निवेश पर इनकम टैक्स 

आप सभी जानकारी के लिए बता देंगे फिक्स डिपाजिट निवेश करने वालों पर अभी के समय में फ्लाइट सिस्टम आधारित किया जाएगा यानी की इनकम टैक्स लगता है वही यह 5% से लेकर के 30% तक है और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा की फिक्स डिपाजिट के रुपए को इनकम में जोड़ करके उसके माध्यम से ही टैक्स की वसूली की जाती है।

ऐसे में 30% टैक्स देने वालों के लिए नया प्रावधान रखा जाएगा, जहां पर आपको 15% की बचत होगी और वहीं अगर आप सालाना आधार पर ब्याज की बात करें तो ₹40000 से ज्यादा होने पर 10% टैक्स भी देना पड़ेगा।

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