इनकम टैक्स स्लैब, पेट्रोल, डीजल, एलपी गैस की नई कीमत हुई जा रही Union Budget 2025

Union Budget 2025: यूनियन बजट 2025 में काफी सारे चीजों में बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज हम आपको वित्त मंत्री की तरफ से पेश किए गए 2025 के यूनियन बजट के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन लोगों को इस नए बजट में काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। 

इसके साथ ही पिछले साल के बजट में नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही कैपिटल गैन टैक्स में भी सुधार किया गया है जिसकी वजह से निवेशकों को भी फायदा होने वाला है। 

Union Budget 2025 

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री जी के द्वारा नाइट टैक्स सीरीज में कुछ बदलाव किए गए है। इसके तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया जिसकी जानकारी के हिसाब से संशोधन के कारण अब ऐसे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली जो टैक्स भरते हैं। 

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अगर आपकी कमाई ₹300000 वार्षिक आधार पर है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ ही नए टैक्स रिडीम के तहत जितने भी करदाता हैं उन सभी को तीन से सात लाख रुपए तक की कमाई पर 5% तक का ही टैक्स देना होगा। और वही कर 7 से 10 लख रुपए की कमाई हो तो उसे पर आपको 10% तक का टैक्स भरना पड़ेगा। 

इसी प्रकार से अगर आपकी एक में 12 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में है तो आपको 20% तक की टैक्स देनी पड़ेगी और वहीं अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% तक का टैक्स भरना पड़ेगा। 

कैपिटल गैन टैक्स में हुए बदलाव 

अगर कोई भी व्यक्ति 12 महीने के लिए स्टॉक या फिर इक्विटी में निवेश करता है या फिर यूनिट्स को बेचता है तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन टैक्स लागू किया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कर 50% तक था जो आपकी अभी के समय में बढ़कर 20% तक कर दिया गया है।

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इसके साथ ही अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक बने हैं या फिर निवेश कर रहे हैं तो आप अगर 12 महीने के बाद स्टॉक या फिर इक्विटी मी फंड को बेचते हैं तो उसे पर कैपिटल गेन टैक्स को लागू किया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह 10% था जो कि अभी के समय में बड़ा करके 12.5% कर दिया गया है।

इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन का टैक्स देना पड़ेगा जिस पर आपको 20% का टैक्स पहले देना पड़ता था और अभी के समय में इसको घटाने के बाद 12.5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इसमें से इंडक्शन का लाभ को हटा दिया गया है।

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